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जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी टैल्कम पाउडर, का लाइसेंस रद्द

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration) ने मुलुंड स्थित जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson & Johnson) के बेबी टैल्कम पाउडर (Baby Talcum Powder) के निर्माण लाइसेंस को रद्द कर दिया है। विभाग ने यह फैसला बेबी टैल्कम पाउडर के नमूने को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने के कारण लिया है।

एम.डी.आरिफ की रिपोर्ट

मुंबई। एफडीए ने कहा कि जॉनसन के बेबी पाउडर का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है क्योंकि नासिक और पुणे से लिए नमूने गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं है। विभाग ने कंपनी को बाजार से बेबी पाउडर को वापस मंगाने के निर्देश दिए हैं। एफडीए ने इन नमूनों को परीक्षण पीएच में शिशुओं के लिए त्वचा पाउडर के लिए आईएस 5339: 2009 (द्वितीय संशोधन संशोधन संख्या 3) का अनुपालन करने में विफल होने बाद इसके मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने की घोषणा की थी।

एफडीए ने एक बयान में कहा कि जॉनसन बेबी पाउडर का उपयोग अधिकतर नवजात शिशुओं पर किया जाता है। नमूनों से इसके पीएच मानकों के अनुरूप नहीं होने का पता चला है जिससे इस उत्पाद का उपयोग नवजात शिशुओं की त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

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