छत्तीसगढ़

2. जेल से बाहर निकले मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर; समर्थकों ने पटाखे फोड़े, स्वागत में लगाए नारे

बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रायपुर मेयर के बड़े भाई और शराब कारोबारी अनवर ढेबर को कल देर शाम जेल से रिहा कर दिया गया। इस दौरान उनके स्वागत में समर्थकों का हूजुम उमड़ पड़ा। सेंट्रल जेल में करीब डेढ़ सौ से अधिक समर्थक पहुंचे। ढेबर को फूल माल पहनाई। पटाखे फोड़कर और आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर जेल कैंपस के बाहर नारेबाजी की गई। देखो-देखो कौन आया, शेर आया… के नारे भी लगाए गए।

ढेबर का स्वागत इस अंदाज में किया गया, जैसे कोई विजेता का स्वागत किया जाता है। दो हजार करोड़ के शराब घोटाले मामले में  जेल से रिहा होने के बाद समर्थक कई कारों और बाइक में रैली की शक्ल में जेल पहुंचे। अनवर ढेबर को ढोल नगाड़े और आतिशबाजी से स्वागत कर  इसी अंदाज में घर लाया गया। इस दौरान रिश्तेदारों और मोहल्लेवासियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।

बताया जाता है कि उनकी रिहाई की खबर सुनते ही समर्थक सेंट्रल जेल के बाहर एकत्र होने लगे थे। जब अनवर ढेबर जेल से बाहर निकले तो समर्थकों ने उन्हें गले लगा लिया। शराब कारोबारी ढेबर को ईडी ने 6 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो ईडी की कस्टडी में रहने के बाद सेंट्रल जेल में बंद थे। ढेबर को जमानत मिलने के बाद अब बाकी आरोपियों (नितेश पुरोहित, त्रिलोक ढिल्लन ) को भी जमानत मिलने की आस जग गई है। नितेश पुरोहित और त्रिलोक ढिल्लन कोर्ट में गंभीर बीमारियों का हवाला देकर देने की गुहार लगा चुके हैं पर कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

कारोबारी अनवर ढेबर मामले में सोमावार को बिलसापुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। अनवर ढेबर ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कारोबारी अनवर ढेबर को कोर्ट द्वारा मेडिकल ग्राउंड पर राहत मिली है। यह सुनवाई जस्टिस दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में हुई है। बता दें कि कारोबारी अनवर ढेबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने  गिरफ्तार किया था।

याचिकाकर्ता अनवर ढेबर के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ढेबर को 3 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कारोबारी अनवर ढेबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत याचिका को मंजूर कर ली गई है। हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाएगा ।

Related Articles

Back to top button