छत्तीसगढ़

1. चार तस्करों को 20-20 साल की सजा के साथ दो-दो लाख का जुर्माना, पांच साल पहले ट्रक में गांजा तस्‍करी करते हुए थे गिरफ्तार

रायपुर।   पांच साल पहले केशकाल घाटी में एक ट्रक में गांजा की तस्करी के मामले में आरोपितों की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक राज्य आसूचना निदेशालय (डीआरआइ) की टीम के हत्थे चढ़े ट्रक चालक समेत चार गांजा तस्करों को एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव ने 20-20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही दो-दो लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। गांजा तस्करों में तीन उत्तर प्रदेश के बांदा जिले और ट्रक चालक ओडिशा के मलकानगिरी का रहने वाला है।

केशकाल घाटी में एक ट्रक में गांजे के साथ तस्करों को किया था गिरफ्तार
न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार 13 सितंबर 2018 की सुबह 11 बजे डीआरआइ कार्यालय नागपुर के आसूचना अधिकारी चंद्रप्रकाश को सूचना मिली थी कि ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेबी 7703 में गांजा भरकर आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। ट्रक के साथ तस्करों की एस्कार्ट पार्टी भी है, जो गांजे के खरीददार भी हंै। वरिष्ठ अधिकारियों को देकर डीआरआइ की टीम नागपुर से रायपुर पहुंची। यहां से जीएसटी कार्यालय के अधिकारियों के साथ टीम केशकाल घाटी, कोंडागांव पहुंची। संतोष ढाबा केशकाल घाट के पास गांजे से भरी ट्रक खड़ी थी और चालक भी मौजूद था।

 

चालक से पूछने पर उसने ट्रक में नमक की बोरियों के नीचे गांजा रखा होना कबूल किया। उसने कार क्रमांक यूपी 90 एन 5172 में सवार तीन तस्करों के निर्देश पर ट्रक को पीछे-पीछे लेकर आने की भी जानकारी दी। ट्रक की तलाशी लेने पर 232 पैकेट में भरा 1,880 किलो गांजा बरामद किया गया। मामले में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मोहल्ला कालुकुआ निवासी बलदेव प्रसाद गुप्ता (42), 148 बिभर थोक, तहसील बाबेरू, बांदा के चंद्रशेखर शिवहरे (42), प्रभाकरनगर हाउसिंग बाबेरू बांदा निवासी शिवशंकर गुप्ता (28) और ओडिशा के मलकान गिरी जिले के ग्राम रामराज गिरी (मनियम कोंडा) निवासी ट्रक चालक बुद्वु कृषाणी (38) को गिरफ्तार किया गया।

डीआरआइ की ओर से एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया।शनिवार को न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए चारों आरोपितों के खिलाफ पेश किए गए ठोस सुबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर दोष सिद्व करार देते हुए 20-20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही दो-दो लाख रुपये का जुर्माने की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button