7. अनवर ढेबर की जमानत याचिका स्वीकार, छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा जवाब

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) से जुड़े भ्रष्टाचार और अवैध कमीशन मामले में अनवर ढेबर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनवर ढेबर की याचिका स्वीकार कर छत्तीसगढ़ सरकार से इस मामले में 3 जून तक जवाब मांगा है.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 13 मई को अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मामले में सुनियोजित भ्रष्टाचार का नेटवर्क सामने आया है. सार्वजनिक धन से जुड़े आर्थिक अपराधों को अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए. यह याचिका 182 करोड़ रुपए के ओवरटाइम, हॉलीडे पे, बोनस और सर्विस चार्ज घोटाले से संबंधित है.
पिछली सरकार में आबकारी विभाग में हुए घोटाले पर ईडी और ईओडब्ल्यू ने अलग-अलग केस दर्ज किए हैं. जांच एजेंसियों के मुताबिक 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 101.20 करोड़ रुपए का ओवरटाइम, 54.46 करोड़ रुपए का हॉलीडे पे,12.21 करोड़ रुपए का बोनस और 15.11 करोड़ रुपए का सर्विस चार्ज घोटाला सामने आया है.
शराब घोटाले में रिटायर आईएएस अनिल टुटेजा, निरंजन दास आईटीएस अरुणपति त्रिपाठी, राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया समेत 70 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है. इनमें 28 आबकारी अधिकारी भी शामिल हैं. अनवर ढेबर पिछले तीन साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं.



