छत्तीसगढ़

4. छत्तीसगढ़ में भर्ती, प्रमोशन और एडमिशन में मिलेगा 58% आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक

छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों, प्रमोशन और एडमिशन पर 58 फीसदी आक्षण पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है. साथ ही तत्काल भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश भी दिए हैं. बता दें कि, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी. नौकरी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 58% आरक्षण लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत मिली है.

19 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया था. अब इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है. इसमें राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी विभागों और शिक्षण संस्थानों को जोड़ा जाएगा.

छत्तीसगढ़ में होगी नई भर्तियां

Supreme Court ने छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर लगी रोक हटाने के साथ-साथ नई भर्तियों के भी आदेश दिए हैं. राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों में अब जल्द नई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकती है. बता दें कि, छत्तीसगढ़ में नई भर्तियां CGPSC यानी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराई जाती है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाया था रोक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा सरकार की तरफ से पेश किए गए 58 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दिया गया था. हाईकोर्ट की ओर से इस फैसले को असंवैधानिक बताकर रोक लगा दी गई थी. बता दें कि, 19 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार और न्यायमूर्ति पीपी साहू की खंडपीठ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. पीठ ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर 58% की सीमा को रद्द कर दिया.

इस मामले पर दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जारी की गई थीं. इन याचिकाओं में हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए रोक को हटाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. इस फैसले के बाद नई नौकरियों, प्रमोशन के साथ-साथ एडमिशन में भी राहत मिलने वाली है.

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