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15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास

छोला मंदिर क्षेत्र में तीन साल पहले हुई थी घटना! नाबालिग का परिचित था आरोपित। भाभी के लिए दवा लेने जा रही थी किशोरी, तभी रास्‍ते में आरोपित ने रास्‍ता रोका और घर के अंदर ले जाकर जबरन दुष्‍कर्म किया था। आरोपित पर 33 हजार 500 रुपये अर्थदंड भी लगाया।

भोपाल। छोला मंदिर इलाके में तीन साल पहले 15 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में सोमवार को जिला कोर्ट ने आरोपित को आजीवान कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अभियुक्‍त को 33 हजार 500 रुपये अर्थदंड भी देना होगा। विशेष लोक अभियोजक मनीषा पटेल ने बताया कि आरोपित सागर उर्फ लल्ला को नाबालिग पहले से जानती थी। वह नाबालिग के रिश्तेदार के साथ ट्रक पर कंडक्टरी करता था। उसका किशोरी के घर आना-जाना था।
नौ अगस्त 2019 की शाम करीब छह बजे जब किशोरी अपने घर पर थी, तभी आरोपित लल्ला उसके घर आया और उसे आवाज देकर बाहर बुलाया और कहा कि उसे उसकी मां बुला रही है। उस समय पीड़िता ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था। बाद में उसी शाम जब वह भाभी के लिए बुखार की दवा लेने जा रही थी तो आरोपित ने जबरन उसे रास्ते में रोका और अपने घर के अंदर ले गया। जहां उसने मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोपित की हरकत का विरोध किया तो आरोपित ने उसे ब्लेड मारकर जान से मारने की धमकी दी।

बाद में नाबालिग ने घर पहुंचकर पूरा घटनाक्रम अपने परिवार वालों को बताया और दूसरे दिन छोला मंदिर थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। तब से आरोपित पर कोर्ट में केस चल रहा था। इस मामले में आरोपित की डीएनए रिपोर्ट पाजीटिव आई है। सोमवार को अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रमाणित पाए गए। इस पर आरोपित को आजीवान करावास की सजा दी गई है। उसे जीवनपर्यन्त जेल में रहना होगा। उसे दोहरा आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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