छत्तीसगढ़

3. 6 हत्यारों को आजीवन कारावास, 2 माह में चालान पेश… छह माह में सुनाया फैसला

रायपुर  :  हत्या करने वाले तिल्दा के 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह घटना 8 अप्रैल 2022 को हुई थी। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पूरे मामले की 2 महीने में जांच करने के बाद 1 जून को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज हिरेन्द्र सिंह टेकाम की अदालत में चालान पेश किया। जहां कोर्ट ने भी रेकॉर्ड 6 माह में मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दंडित किया।

विशेष लोक अभियोजक नीलेश ठाकुर ने बताया कि 8 अप्रैल 2022 की रात 9.50 बजे मुकेश अपने साथी दुर्गेश के साथ रेक पाइंट तिल्दा के पास से अपने घर जा रहा था। वहीं पर मोहल्ले की एक शादी के चूलमाटी कार्यक्रम में डीजे बज रहा था। वहां पर कुछ लोग उसके चचेरे भाई दादू उर्फ थानेश्वर के साथ झगड़ा कर रहे थे। दोनों उन्हें छुडाऩे के लिए पहुंचे।

इस दौरान गुस्से में आकर हरिशंकर सोनवानी (19), प्रकाश साहू (19), नारायण देवांगन (19), करण संतवानी (18), धनेश्वर बांधे (22) और कैलाश (18) ने संयुक्त रूप से चाकू, लोहे की रॉड और पत्थर से मारपीट की। इससे मुकेश, दुर्गेश गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दादू उर्फ थानेश्वर की घटनास्थल पर मौत हो गई।

सूचना पर तिल्दा-नेवरा पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। पुलिस द्वारा चालान पेश करने के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 11 गवाह और केस डायरी पेश की गई। जहां कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को हत्या और बलवा के आरोप में आजीवन कारावास के साथ ही एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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