छत्तीसगढ़

जोन कमिश्नर के निर्देश पर निगम की कार्रवाई तेज, अवैध निर्माण पर नोटिस जारी

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर में अवैध निर्माण के मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। जोन क्रमांक-10 में सहायक इंजीनियर एवं इंजीनियरों की टीम ने तत्परता दिखाते हुए जोन कमिश्नर के निर्देश पर संबंधित मामले में नोटिस जारी किया है।

यह नोटिस  चन्द्रकुमार शुक्ला को जारी किया गया है, जिसमें उनसे भूमि स्वामित्व दस्तावेज, भवन निर्माण अनुज्ञा एवं स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत करने को कहा गया है। शिकायत में रानी दुर्गावती वार्ड क्रमांक 49 स्थित अमोरा पार्क एवं वीआईपी रोड, पुराना रायपुर क्षेत्र की विभिन्न खसरा नंबरों की भूमि पर अवैध निर्माण कर उसे किराए पर देने का आरोप लगाया गया है।

नगर निगम ने संबंधित व्यक्ति को 7 दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि समय सीमा में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निगम की इस त्वरित कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया

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