छत्तीसगढ़

‘वोट चोरी’ के आरोपों की जांच वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से लगाए जा रहे ‘वोट चोरी’ के आरोपों को आरोपों की जांच के लिए दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता से चुनाव आयोग के पास जाने को कहा है। इस याचिका में राहुल गांधी के बयानों की जांच विशेष जांच दल यानी एसआईटी से कराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील रोहित पांडे ने यह जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि वह पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की ओर से लगाए गए ‘वोट चोरी’ के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाए।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। अदालत ने कहा, ‘ऐसे मामलों में जांच का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। आप वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि जनहित याचिका का इस मामले में कोई औचित्य नहीं बनता।

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