छत्तीसगढ़

3. प्रशासन ने नवरात्रि को लेकर दिए सख्त निर्देश, ऐसा किया तो होगी कार्रवाई

रायपुर. प्रशासन ने गुरूवार को 15 से शुरू हो रहे नवरात्रि त्यौहार के संबंध में सभी डीजे -धुमाल संचालक गरबा आयोजक और दुर्गा माता स्थापना वाली समिति सदस्यों की बैठक ली. एएसपी ने बैठक में कहा कि, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए पंडाल में किसी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा. साथ ही अनाधृकित और असमाजिक तत्वों से बचाव के लिए यथा संभव पंडाल में कैमरा लगाने का सुझाव समितियों को दिया गया है.

पंडाल का निर्माण सार्वजनिक स्थल, रोड को घेरकर नहीं बनाया जाएगा. धीमे स्वर में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक डीजे, माइक लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकता है. लेकिन रात 10 बजे के बाद उपयोग करने पर कार्रवाई होगी. सार्वजनिक स्थल में तेज आवाज में डी.जे. और धुमाल जैसे ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग करते पाये जाने पर जब्ती और राजसात किया जाएगा.

दुर्गा माता मूर्ति के विसर्जन की अनुमति सिर्फ दशहरा और दशहरा के अगले दिन तक होगी. रासगरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों में पास के माध्यम से केवल परिवार के साथ जाने वाले और कपल को ही प्रवेश दिया जाए. साथ ही आयोजन स्थल में पर्याप्त वालेंटियर की व्यवस्था रखें. रासगरबा और डांडिया जैसे आयोजनों तथा दुर्गा माता के पंडालों में केवल धार्मिक गानें बजाने की अनुमति होगी.

मूर्ति आगमन, स्थापना और विसर्जन के दौरान न्यायालय तथा शासन के निर्देशानुसार केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी. आयोजन स्थल में विद्युत विभाग से अस्थायी कनेक्शन लेना होगा. नवरात्रि त्योहार के दौरान साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले असमाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही असामाजिक तत्वों अथवा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थानो में देने अपील की गई.

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