छत्तीसगढ़

अनियमित आन्दोलन को गति देने 17 दिसम्बर की बैठक में बनेगी रणनीति – गोपाल प्रसाद साहू

छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश के शासकीय कार्यालय में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, आउट सोर्सिंग बंद करने सहित विभिन्न मांगों पर समग्र चर्चा एवं समग्र आन्दोलन को गति देने 17 दिसम्बर 2023 को रायपुर में आयोजित किया है| इस बैठक में प्रदेश के 100 से अधिक अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है|

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में अनियमित कर्मचारी जैसे-आउट सोर्सिंग (प्लेसमेंट), सेवा प्रदाता, ठेका, जाबदर, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, मानदेय, अशंकालिक के रूप कार्यरत है| ये अनियमित कर्मचारी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है| ये विगत 5, 10, 15, 20, 25 वर्षों से अधिक समय से आर्थिक एवं मानसिक शोषण के शिकार प्रशासनिक रूप से हो रहे है तथा नियमित कर्मचारी से आधे से कम वेतन में कार्य करने मजबूर है| वर्तमान में इनकी स्थिति मध्यकालीन बन्धुआ मजदूर से बदतर है| बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारी, प्रशासनिक दबाव के कारण ये अनियमित कर्मचारी अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय का विरोध खुलकर नहीं कर पाते है| उपरोक्त कारणों से समाज के पढ़े-लिखे नव-युवा/युवतियां मानसिक अवसाद से ग्रसित हो रहे है|

नियमित एवं अनियमित कर्मचारियों के मध्य वेतन/मानदेय में अत्यधिक असमानता है|
नियमित कर्मचारी को प्रथम नियुक्ति पर रु. 15600 से 56100 (लेवल- 1 से 12) है, साल-दर-साल वेतन वृद्धि होती है, नियत समय में क्रमोन्नति भी होती है| इसके ऊपर डी.ए.(46 प्रतिशत), एच.आर.ए.(6 प्रतिशत), एवं अन्य भत्ता तथा अन्य सुविधाएँ जैसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति, ग्रेजयूटी, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति का भी दिया जाता है|
अनियमित कर्मचारी जैसे आउट सोर्सिंग (प्लेसमेंट), सेवा प्रदाता, ठेका, जाबदर, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, मानदेय, अशंकालिक के लिए श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम वेतन, वित्त विभाग द्वारा जारी एक मुश्त संविदा वेतन एवं अन्य में एक निश्चित मानदेय प्रचलन में है|
संविदा एक मुश्त वेतन अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी को प्रथम नियुक्ति पर रु. 14400 से 51780 (लेवल- 1 से 12) है| किसी प्रकार की कोई भत्ता नहीं| प्रथम नियुक्ति पर भी यही वेतन एवं जो 5 10, 15, 20, 25 वर्ष कार्य करते हो गए है उन्हें भी यही वेतन मिलता है|
वेतन मैट्रिक्स लेवल

मासिक संविदा वेतन (रु.)

नियमित कर्मचारी हेतु 7वें वेतन संरचना अनुसार वेतन-प्रथम नियुक्ति पर (रु.)

नियमित कर्मचारी को सुविधाएँ

1

14400

15600

· महंगाई भत्ता (44 प्रतिशत)

· प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि (3 प्रतिशत)

· गृह भाडा भत्ता

· समूह बीमा

· चिकित्सा क्षतिपूर्ति,

· अवकाश

· ग्रेजयूटी,

· पेंशन,

· अनुकंपा नियुक्ति

2. 14860 16100 3 16615 18000 4 18000 19500 5 20675 22400 6 23350 25300 7 26490 28700 8 32675 35400  9 .35165 38100  10 .39875 43200  11 . 45320 49100  12 ,51780,56100

 

न्यूनतम वेतन रु. 10100 से 12310 है| न्यूनतम वेतम में विगत 6 वर्ष से वृद्धि नहीं कि गई है| भारत सरकार द्वारा वेतन वेतन संहिता 2020 अधिसूचित किया गया है उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी वेतन नियम 2021 बनाये जाना प्रक्रियाधीन है|

श्रमिकों का वर्ग

जोन

प्रतिमाह कुल वेतन (रु.)

अकुशल

  • 10620
  • 10360
  • 10100
  • अर्द्धकुशल
  • 11270
  • 11010
  • 10750
  • कुशल
  • 12050
  • 11790
  • 11530
  • उच्चकुशल
  • 12830
  • 12570
  • 12310

मानदेय रु. 1000 से 25000 तक प्रतिमाह है| जैसे; किसान मित्र-1000 रु., मध्यान्न रसोइया-2000 रु., पंचायत भृत्य एवं कंप्यूटर ओपेरटर-1500 से 5000 रु., पोटाकेबिन भृत्य/अनुदेशक/शिक्षा दूत/स्थानीय अतिथि शिक्षक/ट्यूटर शिक्षक/शिक्षा मितान-4000 से 15000 रु., कैम्पा सुरक्षा कर्मी-6000 रु. बिहान कैडर (पीआरपी, ऍफ़एलपीआरपी., आरबीके, बैंक मित्र, सक्रिय महिला, कृषि मित्र, पशु मित्र)- 1750 से 20000 रु., मेहमान प्रवक्ता-15000 रु.
जॉब दर : गौसेवक, पीएआईडब्ल्यू, मैत्री, वेक्सिन वाहक, मीटर रीडर, मितानीन, मितानिन प्रशिक्षक को कार्य के आधार पर 1500 से 15000 रु.

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा के अनुरूप वेतन/मानदेय वृद्धि एवं श्रम सम्मान राशि का लाभ नहीं:

संविदा या एकमुश्त संविदा वेतन पर कार्यरत (आउट सोर्सिंग-प्लेसमेंट, मानदेय) अनेक विभाग में योजना-परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है|
इसी प्रकार दैनिक/मासिक (दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक ) वेतन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को रु. 4000/- श्रम सम्मान राशि भी अनेक विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है|
मध्यान्न भोजन रसोइयों के लिए प्रति माह रु. 500 भी नहीं मिल रहा है|

मांग :

1. धरना-प्रदर्शन के दौरान अनियमित कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमा को शून्य किया जावे|

2. दैनिक वेतन/कलेक्टर दर/ श्रमायुक्त दर/संविदा, के अस्थायी श्रमिक/ समतुल्य मानदेय/जॉबदर (संविदा तुल्य मानदेय) पर कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल नियमित किया जावे| (समस्त विभाग)

3. जॉबदर में कार्यरत कर्मचारियों को मासिक न्यूनतम वेतन पर समायोजित किया जावे तथा नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण| (गौसेवक, पीएआईडब्ल्यू, मैत्री, वेक्सिन वाहक, मितानीन, मितानिन प्रशिक्षक )

4. न्यून मानदेय कर्मचारियों को पद हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जावे तथा एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण| (किसान मित्र, ग्राम पंचायत भृत्य/आपरेटर, शिक्षा दूत, शिक्षक मितान, शिक्षण सेवक, टयूटर शिक्षक, स्थानीय अतिथि शिक्षक, शाला संगवारी, पोटाकेबिन भृत्य/रसोइया/अनुदेशक, अतिथि शिक्षक-मदरसा, विशेष पिछड़ी क्षेत्रों के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, बिहान कैडर कर्मचारी, कैम्पा सुरक्षा कर्मी एवं अन्य)

5. विगत वर्षों से निकाले गए/छटनी किये गए अनियमित कर्मचारियों को तत्काल बहाल किया जावे। (महिला पुलिस वालेंटियर, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी सीतापुर, अतिथि शिक्षक, शिक्षण सेवक-बस्तर, टयूटर शिक्षक-राजनांदगांव, जनभागीदारी शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक, प्रेरक, औपचारिकेत्तर अनुदेशक, ग्राम स्वराज अभियान कम्प्यूटर आपरेटर, अतिथि व्याख्याता आदि)

6. अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जावे तथा एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण| (स्कूल, पालीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कालेज तथा आईटीआई में कार्यरत अतिथि शिक्षक/व्याख्याता/मेहमान प्रवक्ता एवं कर्मचारी)

7. संस्था या कार्यालय में जहाँ कुछ माह के लिए कार्य लिया जाता है वहां वर्षभर कार्य लिया जावे| (अतिथि शिक्षक, अतिथि व्याख्याता, धान उपार्जन केन्द्रों कार्यरत आपरेटर)

8. आउटसोर्सिंग (प्लेसमेंट) के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित पश्चात् एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण| (समस्त विभाग जहाँ प्लेसमेंट से अनियमित कर्मचारी नियोजित है)

9. ठेका के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित कर, एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण| (परिवहन कर्मचारी, स्वास्थ्य सहायता कियोस्क कर्मचारी, विद्युत विभाग-स्टेशन आपरेटर, मीटर रीडर, समार्ट कार्ड मेकर, 102/108/112 कर्मचारी, डायलिसिस टेक्नीशियन, हॉट/बाजार कर्मचारी एवं अन्य)

10. सेवा प्रदाता के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित कर, एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण| (सखी, क्रेडा तकनीशियन )

 

अनुमानित अनियमित कर्मचारियों की संख्या : (अक्तूबर 2023 की स्थिति में) : प्लेसमेंट

(आउट सोर्सिंग) – 40537, ठेका/सेवा प्रदाता-30946, मानदेय-112233, जॉबदर -10032,

अंशकालीन-65934, दे.वे.भो./कलेक्टर दर /श्रमायुक्त श्रमिक-30772, संविदा-50089, मध्यान्न

भोजन रसोईया (मानदेय)-87025, मितानिन (जॉब दर) -72240, बिहान केडर (मानदेय)-

98696, आंगनबाड़ी /मिनी कार्यकर्त्ता (मानदेय)-52474, आंगनबाड़ी सहायिका (मानदेय)-

46660, अनुकम्पा नियुक्ति शिक्षाकर्मी -1269, पृथक अनियमित कर्मचारी -39934, कुल -738841 (स्रोत : जैसा सम्बंधित विभाग के अनियमित कर्मचारियों द्वारा बताया गया|)

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