छत्तीसगढ़

रायपुर में कॉस्मेटिक दुकानों पर एफडीए की छापेमारी, एक्सपायरी उत्पादों पर सख्ती

रायपुर उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) रायपुर द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कॉस्मेटिक दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत की गई।

छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश पर चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत बाजार में बिक रहे सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता, वैधता और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है।
निरीक्षण दल में औषधि निरीक्षक टेकचंद धीरहे, ओम प्रकाश यादव, ईश्वरी नारायण सिंह, सुरेश कुमार साहू, प्रीति उपाध्याय और हंसा साहू शामिल रहे। टीम ने बंजारी रोड, रामदेव मार्केट, गोल बाजार और बंजारी चौक स्थित दुकानों का निरीक्षण किया।


जवाहर फैंसी, गौरव ट्रेडर्स, राजकमल स्टोर्स, राजा फैंसी, श्री शुभम इमिटेशन, अजय फैंसी स्टोर्स और जय गुरुदेव स्टोर्स सहित कई प्रतिष्ठानों में जांच के दौरान खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। साथ ही उत्पादों के बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट की बारीकी से जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान फेस वॉश, फेशियल जेल, सनस्क्रीन लोशन, हेयर रिमूवर क्रीम, टेलकम पाउडर और बेबी पाउडर जैसे उत्पादों की जांच की गई। जय गुरुदेव स्टोर्स में विशेष रूप से एक्सपायरी उत्पाद पाए जाने पर संचालक को सख्त निर्देश दिए गए कि बिना बिल के किसी भी उत्पाद की खरीद-बिक्री न करें।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहा कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। विभाग द्वारा इस तरह के निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे।

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