छत्तीसगढ़

डेडलाइन खत्म… अब बुलडोजर तैयार?”जोन-10 की चेतावनी: नियम तोड़े तो अब नहीं बख्शेंगे!

रायपुर। नगर निगम जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 49 स्थित अमोरा पार्क क्षेत्र में अवैध निर्माण के मामले को लेकर जारी नोटिस की समयसीमा आज समाप्त हो रही है। इस मामले में संबंधित व्यक्ति श्री चंद्र कुमार शुक्ला को पूर्व में नोटिस जारी कर भूमि स्वामित्व दस्तावेज, भवन निर्माण अनुज्ञा एवं स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।

नगर निगम जोन-10 द्वारा स्पष्ट रूप से 7 दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। अब जब यह समयसीमा समाप्त हो चुकी है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित समय में दस्तावेज जमा किए गए हैं या नहीं।
यदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई होना सुनिश्चित बताया गया था। हालांकि, इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब नोटिस जारी करने वाले तत्कालीन जोन कमिश्नर वर्तमान में निलंबित हो चुके हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वर्तमान प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है।

स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की निगाहें अब जोन-10 के अधिकारियों पर टिकी हैं। यदि समयसीमा के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती जा रही है।

फिलहाल, सभी की नजरें नगर निगम जोन-10 की अगली कार्रवाई पर हैं। आने वाले समय में इस मामले की विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

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