छत्तीसगढ़

4. मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर.   नगर पालिक निगम रायपुर के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में 30 मार्च 2023 गुरुवार को रामनवमी के पावन अवसर पर मांस – मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिनांक 30 मार्च 2023 गुरुवार को रामनवमी के पावन अवसर पर रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है.

30 मार्च 2023 गुरुवार को रामनवमी के पावन अवसर पर किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाए जाने पर मांस जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी. 30 मार्च 2023 गुरुवार को रामनवमी के पावन अवसर पर नगर पालिक निगम रायपुर के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, समस्त जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस-मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इसके लिए अपने-अपने संबंधित जोन क्षेत्रों में सतत निरन्तरता से पर्यवेक्षण करेंगे.

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button