छत्तीसगढ़

4. प्रदेश में लगा DJ-लाउडस्पीकर पर बैन, बिना परमिशन बजाने वालों पर कड़ी कारवाई

अब राजधानी में DJ और लाउडस्पीकर बजाने वाले पर सख्त कारवाई की जाएगी.

प्रदेश में बिना अनुमति के चलने वाले DJ और लाउडस्पीकर से  होने वाले ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कमेटी बनाई गई है.

प्रदेश में एक महीने बाद 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होनी  हैं.

जिसके चलते प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 के बीच DJ और लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेगा.

कलेक्टर ने लिया फैसला

बता दें प्रदेश में 02 मार्च से 23 मार्च 2024 के बीच 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं.

10वीं और 12वीं के छात्रों को DJ और लाउडस्पीकर की तेज़ आवाज से पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए.

जिसके चलते कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने ध्वनि प्रदूषण और शोर को रोकने के लिए प्रतिबंध का आदेश दिया है.

जिसमें रात 10 बजे से सुबह 6 के बीच DJ और लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेगा.

ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए बनी कमेटी

कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने ध्वनि प्रदूषण और शोर रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम अफसरों की 5 टीमें बनाई है।

ये शहर के अलग-अलग 5 टीमें शहर के अलग-अलग वार्डों, गलियों में जाकर सरप्राइज चेकिंग करेगी।

दरअसल, प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा नजदीक है। स्टूडेंट को पढ़ाई में परेशानी ना हो, बुजुर्गों और मरीजों को दिक्कत ना आए.

इसलिए अगले आदेश तक लिखित अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।

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