छत्तीसगढ़

1. छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों को अब सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण, साय कैबिनेट का बड़ा फैसला

रायपुर : देश की रक्षा में चार साल तक सेवा देने वाले अग्निवीरों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.वही  किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। किसानों को खरीफ और रबी सीजन में समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी गई.

किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए बनेगी मंत्री-मंडलीय उप समिति

कैबिनेट ने प्रदेश के किसानों को खरीफ और रबी मौसम में उर्वरकों की समयबद्ध और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह समिति उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े विषयों पर सुझाव, अनुशंसा और मार्गदर्शन देगी, ताकि किसानों को खेती के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उप समिति में कौन-कौन होंगे शामिल?

इस उप समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे, जिनके पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग का दायित्व है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे.कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर समिति संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर सकेगी तथा राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव देगी.

तृतीय श्रेणी की नौकरियों में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों पर रिक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए “आरक्षण नियम-2026” बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.इस फैसले के बाद पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा.

किन अग्निवीरों को मिलेगा लाभ?

सरकार के इस निर्णय का लाभ केवल उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूरी की हो और वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हों. ऐसे पात्र अग्निवीर राज्य सरकार की इन भर्तियों में आरक्षण के हकदार होंगे.

मुख्यमंत्री की घोषणा पर हुआ अमल

यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है. सरकार का उद्देश्य सेना से लौटने वाले युवाओं को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना है.

राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगा फायदा

सरकार का मानना है कि अग्निवीर सैनिकों का सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और कार्य अनुभव पुलिस, वन एवं जेल विभाग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को और अधिक मजबूत बनाएगा. इससे न केवल पूर्व सैनिकों के पुनर्वास को बल मिलेगा, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र भी अधिक प्रभावी होगा.छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला अग्निवीर सैनिकों के सम्मान और उनके भविष्य को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है.देश की सेवा करने वाले युवाओं को अब सरकारी नौकरी में विशेष अवसर मिलने से उनका पुनर्वास आसान होगा और वे अपने अनुभव के साथ राज्य की सेवा में भी अहम भूमिका निभा सकेंगे.

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